
वाहन चालक के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब पुरानी गाड़ी चालकों को स्पीड की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए नियम के तहत परिवहन विभाग ने केवल 500 रुपये के प्रमाण पत्र पर वाहन चालकों को पुलिस से राहत मिलेंगी।
बता दें कि अब तक इसके लिए 3500 से 4000 रूपये का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब महज 500 रूपये देने पड़ेगे। दिल्ली सरकार को स्पीड गवर्नर सर्टिफिकेट के लिए केवल 500 रूपये देने पड़ेगे।
जानकारी के लिए बता दें कि मोटर रूल एक्ट के तहत जब वाहन परिवहन विभाग के पास जाता है तो उसमें स्पीड गवर्नर होना जरूरी होता है। इसके अलावा स्पीड गवर्नर का सर्टिफिकेट होना भी जरुरी है।
वर्ष 2000 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य हो गया था। इससे वाहनों की गति निर्धारित की गई है ताकि वाहन रोड पर तेज ना दौड़े।
ये भी पढ़े: दिल्ली मेट्रो 1 पिलर के 2 कॉरिडोर पर बनाने जा रही हैं कई स्टेशन, जानें रूट