
टाटा संग के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की कार हादसे में मौत हो गई थी। रविवार को हुए इस हादसे ने सबकों ये याद दिलाया है कि अक्सर पिछली सीट पर बैठते हुए हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते है।
ऐसें में सीट बेल्ट से जुड़े इन नियम कानूनों को अनदेखा करने से ना सिर्फ जान खतरे में पड़ सकती है बल्कि आर्थिक चपत लगनी भी तय है।
वहीं अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है और कोई हादसा हो गया तो बीमा क्लेम भी कम मिलेगा। इसी को लेकर सेंट्रल मोटर वीइकल रूल्स (CMVR) में सीट बेल्ट से जुड़े प्रावधान है।
ऐसें में अगर देखा जाए तो हादसे में पीछली सीट पर बैठे लोग ज्यादा मरते आए है। साथ ही बिना सीट बेल्ट के एयरबैग भी किसी काम का नहीं है। सायरस मिस्त्री के केस में यही बात सामने आ रही है।
सीट बेल्ट का कानून
सेंटर मोटर वीइकल रूलस (CMVR) की धारा 381(1) के मुताबिक, गाड़ी चलाते समय फ्रंट सीट और पीछे की फ्रंट फेसिंग सीट्स पर बैठे हुए पैसेंजर्स का सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ये नियम अक्टूबर 2002 में लागू हुआ था।
कितने का चालान
आपकों बता दे कि कार चलाते वक्त सीट बेल्ट ना लगाने पर 1,000 का जुर्माना लगता है। वहीं अगर कोई अनहोनी हुई तो मुआवजा मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सीट बेल्ट लगाने के फायदे
- लोकल सर्कलस के ताजा सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 7 भारतीय कार में पीछे बैठते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाते है। वहीं WHO के अनुसार, पिछली सीट पर बैठकर बेल्ट लगाने से मौत की आशंका 25% तक कम हो सकती है।
- बिना सीट बेल्ट के एयरबैग्स बेकार है।
वाहन बनाने वाली कंपनियो के लिए अभी केवल फ्रंट सीट पर बैठे लोगों को सीट बेल्ट का रिमाइंडर देना अनिवार्य है। इस हादसें के बाद अब रियर सीट पर भी इस फीचर की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पिछले सीट पर बैठकर सिर्फ वही लोग बेल्ट लगाते है जिन्हे उसकी उपयोगिता के बारे में पता है।
ये नियम हमेशा रखें याद
- शराब या नशा करके वाहन ना चलाए।
- आगे के वाहनों से दूरी बनाए रखें
- स्पीड लिमिट से ही वाहन चलाए
- वाहन चलाने से पहले सेफ्टी बेल्ट हमेशा पहने
- हमेशा हेलमेट पहने
- तेज़ी से ओवरटेक ना करें
- लेन बदलते समय इंडिकेटर ऑन करें
- ड्राइविंग करते हुए फोन ना चलाए
ये भी पढ़ें: सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने बनाया 15 पॉइंट्स का ‘Winter Action Plan’