18 दिसंबर से बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानिए पूरा मामला
18 दिसंबर से पेट्रोल पंपों पर PUC की जांच अनिवार्य होगी और बिना प्रमाणपत्र ईंधन देने से इनकार किया जाएगा। इसका मकसद सड़कों पर चल रहे...

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने वाहनों पर सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। 18 दिसंबर से राजधानी में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नियम को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तय है।
सरकार की ओर से वाहन चालकों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि PUC बनवाने के लिए अब बहुत सीमित समय बचा है। 18 दिसंबर से पेट्रोल पंपों पर PUC की जांच अनिवार्य होगी और बिना प्रमाणपत्र ईंधन देने से इनकार किया जाएगा। इसका मकसद सड़कों पर चल रहे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करना है। इसके साथ ही निर्माण कार्य से जुड़े वाहनों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। यदि कोई ट्रक बिना नियमों का पालन किए निर्माण सामग्री लाता हुआ पाया गया, तो उस वाहन को सीज किया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली के बाहर से आने वाले बीएस-6 मानक से नीचे के वाहनों पर पहले से लगा प्रतिबंध भी अगले आदेश तक जारी रहेगा।प्रशासन का कहना है कि ये सभी कदम राजधानी में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए उठाए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों का PUC बनवा लें और नियमों का पालन करें, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कुछ महीनों में ही एक्यूआई को पूरी तरह नियंत्रित कर पाना आसान नहीं होता, फिर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उनके अनुसार, मौजूदा हालात से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्लीवासियों को साफ हवा मिल सके और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।









