10 लाख रूपये है साल की income तो नहीं देना होगा आपको टैक्स, जानिए कैसे
आपकी नौकरी की सालाना इनकम 10 लाख रूपये है तो आप tax planning के तहत पूरा टैक्स बचा सकते है। यह मुमकिन हो सकता है टैक्स के नियमों का पालन करके

1 अप्रैल से वित्त वर्ष ( financial year ) शुरू हो चूका है जिसके बाद लोगों ने टैक्स से जुडी प्लानिंग शुरू कर दी है, क्योकि ऐसा करने से आप अपना टैक्स भरने से बचा सके। जानिए कैसे
आपको बता दे की अगर आपकी नौकरी से आपकी सालाना इनकम ज्यादा होती है तो आपको सरकार को टैक्स भरना होता है, लेकिन अब आप टैक्स प्लानिंग के चलते अपना टैक्स बचा सकते है। ऐसे में अगर आपकी नौकरी से सालाना इनकम 10 लाख रूपये है तो आप tax planning के तहत वो पूरा बचा सकते है। यह मुमकिन हो सकता है टैक्स के नियमों का पालन करके जो आपके टैक्स डिडक्शन में आपकी मदद करेगा। इन नियमों में आपके सेक्शन 80 सी, सेक्शन 80सीसीडी(1बी), हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन और हेल्थ पॉलिसी टैक्स आपकी मदद करते हैं।
हालाँकि इन सेक्शन की बात करे तो सेक्शन 80सी के तहत आप सालाना 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद डिडक्शन हासिल कर सकते हैं, सेक्शन 80सी से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम, पीपीएफ, दो बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन के प्रिंसिपल सहित कई चीजें आती हैं। अगर आप इन सब नियमों के हिसाब से चलेंगे तो आपको टैक्सबेल इनकम घटकर 8 लाख रुपये (standard deduction के बाद 1.5 लाख रुपये घटाने पर) रह जाएगी।
National Pension स्कीम पर टैक्स डिडक्शन
सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के income टैक्स के तहत NPS पर इन्वेस्ट करने पर आपको 50,000 रुपये सालाना का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है और आप अपने financial year में 50,000 का डिडक्शन पा सकते है। इस तरह 8 लाख रुपये में से 50 हजार रुपये घटाने पर आपका revenue 7.5 लाख रुपये रह जाता है।
Home Loan पर टैक्स की छूट
आप होम लोन के तहत भी अपने टैक्स में छूट पा सकते है। होम लोन के interest पर एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये तक के डिडक्शन का दावा करते हैं तो 7.5 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये घटाने पर आपकी इनकम 5.5 लाख रुपये रह जाती है।
Health Policy पर छूट
हेल्थ पालिसी खरीदने पर आपको अतिरिक्त सालाना 50,000 रुपये डिडक्शन का फायदा मिलता है। आपकी 5.5 लाख रुपये की इनकम से 75,000 रुपये घटा देने पर इनकम 4.75 लाख रुपये सालाना रह जाती है।
अगर आप इन सब नियमों को सही से मानेंगे तो फिर आपको 10 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स चुकाने की कोई जरूरत नहीं है।
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