नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर, अब 1 अप्रैल से PF पर लगेगा टैक्स
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कर्मचारियों के पीएफ (PF) पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अधिक कमाई करने वाले कर्मचारिओं पर अधिक असर पड़ने वाला है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कर्मचारियों के पीएफ (PF) पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अधिक कमाई करने वाले कर्मचारिओं पर अधिक असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि EPFO एक ऐसी कम्पनी है जो कर्मचारिओं के पीएफ से जुड़े कामों तथा नियमों पर अपना नियंत्रण रखती है।
इस कंपनी की और से कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले पीएफ पर एक नियम जारी किया गया है। जिसके तहत पीएफ अकाउंट को 2 भागों में बाँट दिया जायेगा। मोदी सरकार द्वारा पिछले वर्ष ही इनकम टैक्स से जुड़े नियमों की सूचनाएं दे दी गई थी।
आपको बता दें कि इस नियम को लाने का मुख्य उद्देश्य, अधिक कमाई वाले कर्मचारियों को सरकारी आर्थिक लाभ प्राप्त करने से रोकना भी है।
जाने नियम से जुडी कुछ बातें
• इस नियम के तहत कर्मचारी के पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांट दिया जाएगा एक नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और दूसरा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट।
• टैक्सेबल ब्याज की गणना के लिए भी दोनों पीएफ अकाउंट का प्रयोग किया जाएगा।
• आईटी नियमों के तहत सालाना 2.5 लाख से अधिक के कर्मचारी योगदान से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए एक नई 9D धारा को जुड़ा गया है।
• यह नया टैक्सेबल इनकम नियम अगले वित्तीय वर्ष से यानि 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
यदि केंद्र सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को साल में 2.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान करना पड़ा, तो उस कर्मचारी के पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा और यह अधिक इनकम वाले कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
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