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3 दिन में निपटा लें Aadhar और Pan Card से जुड़ा ये काम, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

अगर आप 30 जून तक पैन-आधार को लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस बार चूके तो देना पड़ेगा डबल जुर्माना

Penalty (पेनल्टी) के साथ Aadhaar-PAN Link (आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक) करने की आखिरी तारीख 30 जून है। बिना पेनल्टी के पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च थी लेकिन अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो 30 जून से पहले हर हालत में कर लें क्योकि अभी तक आप 500 रुपये जुर्माने के साथ पैन-आधार लिंक कर सकते हैं लेकिन 30 जून के बाद आपको इसका दुगना जुर्माना यानी 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

जुर्माना देकर 31 मार्च 2023 तक कर सकेंगे Aadhaar-PAN Link

Income Tax Act (इनकम टैक्स एक्ट) की धार 234H के मुताबिक, पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। हालांकि अगले साल तक भी आपका पैन आधार से बिना लिंक कराए काम करता रहेगा और अभी आपको 2022-23 के ITR दाखिल करने और रिफंड में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपकी परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी।

Aadhaar-PAN Link का Online Process

  1. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा
  2. अब वेबसाइट पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा
  3. यहां पर आप ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पे क्लिक करें
  4. अब यहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम एंटर करना है
  5. सारी जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा
  6. OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक (Aadhaar-PAN Link) हो जाएगा

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Yash Hasani

यश हासानी तेज़ तर्रार न्यूज़ में बतौर पत्रकार कार्य कर रहे है और इनका मानना है कि एक पत्रकार समाज के लोगो से बात कर उनकी बात को सबके सामने रखता है

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