DGCA Rules: ये यात्री नहीं कर सकेंगे फ्लाइट में सफर, DGCA का आदेश

अगर आप भी फ्लाइट से सफर करते है तो आपको डीजीसीए (DGCA) की तरफ से बनाये गए इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए

अगर आप भी फ्लाइट से सफर करते है तो आपको डीजीसीए (DGCA) की तरफ से बनाये गए इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हवाई सफर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है इस नए नियम के तहत कोई भी दिव्यांग व्यक्ति फ्लाइट में सफर करने के लिए फिट है या नहीं ये एयरलाइन नहीं तय करेगी बल्कि इस पर डॉक्टर की तरफ से फैसला लिया जायेगा।

लेकिन अगर डॉक्टर कोई उचित कारण बताकर दिव्यांग वयक्ति को सफर करने के लिए मना करता है तो उसका सफर रोका जा सकता है बता दें कि (DGCA) की तरफ से एयरलाइन कंपनियों को दिए गए आदेश में कहा गया कि एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी को सफर करने से नहीं रोक सकता और अगर एयरलाइन को लगता है कि सफर के दौरान पैसंजर की तबियत ख़राब होगी तो उन्हें डॉक्टर से जाँच करवानी होगी।

जानकारी के मुताबिक रांची एयरपोर्ट पर हुई एक घटना के बाद डीजीसीए का यह फैसला आया। बता दें कि रांची में एक दिव्यांग बच्चे को सफर करने से मना कर दिया गया था जिसके बाद इस घटना का काफी विरोध भी किया गया था। इस मामले पर DGCA सख्त कदम उठाते हुए इंडिगो पर 5 लाख का जुरमाना भी लगाया था।

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