निपटा लें आज ये सरकारी काम, वरना आपका PAN कार्ड हो जाएगा बंद!
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा टैक्सपेयर्स को अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है

सबके पास इस समय Pan कार्ड है और अब उसी से जुडी खबर सामने आयी है जहां केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा टैक्सपेयर्स को अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है और इसको करने की आखरी तारीख आज यानि 30 जून, 2023 है।
बता दें की सभी टैक्सपेयर्स के लिए लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी गैर-अनुपालन का सीधा मतलब होगा कि पैन 1 जुलाई, 2023 से इनएक्टिव हो जाएगा और वहीं सिक्योरिटीज मार्किट में सभी लेनदेन के लिए पैन एकमात्र पहचान संख्या बना हुआ है, इसलिए पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा मौजूदा इन्वेस्टर्स को भी प्रतिभूति बाजार में लेनदेन जारी रखने के लिए आपको अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ने का सख्त निर्देश दिया गया है।
लिंक करने की जरूरत किसे है?
देखा जाए तो मार्च 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के जरिए जारी एक परिपत्र के अनुसार बताया गया था की income tax act हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाता है, जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया था। ताकि वह अपना आधार नंबर बता सके और आधार – पैन को लिंक किया जा सकता है। साथ ही यह 30 जून को या उससे पहले किया जाना जरूरी है, वरना PAN पूरी रह इनएक्टिव हो जाएगा।
नहीं किया तो क्या होगा?
ऐसे में अब सवाल ये अत है की अगर लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा ? तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहता है, तो पैन सीधा inactive हो जाएगा और ऐसे मामले में, व्यक्ति अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या दर्शाने में सक्षम नहीं होता दिखेगा और ऐसे में व्यक्ति इसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा, ऊंची दर से कर कटौती की आवश्यकता होगी, दोषपूर्ण रिटर्न, लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकते के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती, व्यक्ति को बैंकों जैसे अन्य वित्तीय लेनदेन करने में कठिनाई होती दिख सकती है।
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