
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बोहोत जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो वाहन चलाते समय आपके पास होना बोहोत जरूरी है और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल आईडी प्रूफ (Id Proof) के तौर पर भी किया जाता है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में बहुत से लोग काफी परेशान हो जाते हैं।
हालांकि आप आसानी से अपने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप उसी आरटीओ (RTO) से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं जिस RTO ने आपका डीएल जारी किया था।आप डुप्लीकेट डीएल के लिए ऑनलाइन या फिर सीधे RTO में बिना किसी परेशानी के आवेदन (Apply) कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए इन इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
1. लाइसेंस के खो जाने या फिर नुकसान होने का जिक्र करते हुए पहले एक FIR
2. ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स
3. एड्रेस प्रूफ
4. पासपोर्ट साइज फोटो
5. आयु प्रमाण दस्तावेज
6. ऑरिजनल DL का सब्मिशन (यदि वह कटे-फटे या फिर खराब अवस्था में है)
7. चालान क्लीयरेंस रिपोर्ट जिसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा और जमा फिर करना होगा। यह बताता है कि उस व्यक्ति के पास कोई बकाया बिल या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा कोई टिकट नहीं था। यह सिर्फ कमर्शियल वाहन लाइसेंस के मामले में किया जाता है और आपको बता दे सभी लाइसेंस धारकों को अपने लाइसेंस की एक फोटोकॉपी जरूर रखनी चाहिए।
8. एप्लिकेशन फॉर्म LLD (ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने या खराब होने की सूचना व डुप्लीकेट के लिए आवेदन के लिए)
Duplicate DL के लिए ऐसा करे ऑनलाइन आवेदन
– सबसे पहले आप स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
-यहां पर फिर मांगी हुई डिटेल्स एंटर करें और LLD फॉर्म को भरें।
-अपना फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें।
-अब अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें।
-इतना करने के बाद फिर आपको यह फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स RTO ऑफिस में सबमिट कराने होंगे और ये ऑनलाइन सबमिट भी किए जा सकते हैं।
-ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के करीब 30 दिन बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रैस पर आ जाएगा।
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