
फाइनेंसियल ईयर 2021-2022 समाप्त हो गया है। ऐसे में आयकर विभाग ने 2021-2022 फाइनेंसियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए फॉर्म्स जारी किए है। बता दें कि एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने ITR के लिए फॉर्म 1-5 जारी कर दिए है।
जान लीजिए किसको कौन सा फॉर्म भरना होगा:-
ITR फॉर्म 1,4
बताते चले अगर किसी व्यक्ति को इनकम और बाकी सोर्स से 50 लाख तक इनकम होती है तो उन्हें फॉर्म 1 यानी सहज से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है। वहीं बिज़नेस या प्रोफेशनल सोर्स से 50 लाख तक की इनकम इंडिविजुअल या कंपनी की होती है तो वह फॉर्म 4 यानी सुगम फॉर्म भर सकते है।
ITR फॉर्म 2
बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख से अधिक है या अगर व्यक्ति की अपने देश में ज्यादा प्रॉपर्टी इनकम है तो उसे फॉर्म 2 भरना चाहिए। वहीं अगर व्यक्ति की दूसरे देश में इनकम सोर्स है या वह किसी कंपनी का डायरेक्टर हो तब भी उसे फॉर्म 2 भरना होगा। साथ ही साथ अगर व्यक्ति के अन-लिस्टेड कंपनी में शेयर हैं तो उसे भी फॉर्म 2 भरना होगा।
ITR फॉर्म 3,5
बिज़नेस से इनकम या प्रॉफिट कमाने वाले को फॉर्म 3 भरना होगा। वहीं कॉरपोरेट बॉडी लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप को फॉर्म 5 भरना होगा।
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