जैसा की आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 के नोटों को वापिस लेने का फैसला लिया गया है जिसके बाद से ही लोग बैंकों में अपने 2000 के नोटों को बदलवाने या फिर खाते में जमा करवाने के लिए आ रहे है अगर आप भी बैंक में 2000 के नोट बदलवाने जा रहे है तो आप एक बार में 2000 के 10 नोट बदलवा सकते है।
लेकिन क्या आपको पता है कि किस तरह की स्थिति में आपको इनके टैक्स से नोटिस भी मिल सकता है तो आइये इसके बारे में जानते है जानकारी के मुताबिक अगर आप RBI की तरफ से दी गई लिमिट के तहत उससे ज्यादा का लेनदेन करते है और आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस नहीं आता है और अकाउंट में से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जाने पर इनकम टैक्स विभाग की और से सवाल पुछा जा सकता है।
टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक कोई बड़ा अमाउंट सेविंग खाते या करेंट अकॉउंट में डाला जायेगा तो ऐसे में सवाल किये जा सकते है और अगर सेविंग अकॉउंट में 10 लाख से ज्यादा का कॅश जमा होता है तो इनकम तक डिपार्टमेंट इसपर सवाल कर सकता है इसके अलावा Statement of Financial Transaction (SFT) में उसकी रिपोर्ट होती है।
अगर आपके पास इनकम टैक्स विभाग का कोई नोटिस आता है तो घबराने की जरुरत नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर कोई कारवाही नहीं की जाएगी। इसपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पुछा जायेगा की यह सारा पैसा कहाँ से आया और आपको इसकी पूरी सही जानकारी देनी होगी।
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