Income Tax Saving: टैक्स से बचने में मिलेगी मदद, सरकार ने शुरू की यह सुविधा

अप्रैल के महीने से इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में फिर लोगों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी कमाई पर टैक्स भी धकिल करना होगा

अप्रैल के महीने से इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में फिर लोगों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी कमाई पर टैक्स भी धकिल करना होगा। अगर आप इस बार टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते है तो आपको सात लाख रुपए सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वही अगर आप पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते है तो पुराने टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है।

आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट स्कीम से इनकम टैक्स दाखिल करते वक़्त छूट हासिल की जा सकती है केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कई स्कीम चलाई जा रही है जिसमे निवेश करके टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है इसके अलावा टैक्स से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस-मेडिक्लेम और एनपीएस में इंवेस्ट कर सकते है।

जानकारी के मुताबिक 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति अगर पुराने टैक्स के हिसाब से टैक्स दाखिल करते है तो उनको सालाना 2.5 लाख तक का टैक्स नहीं देना होगा खाली उन्हें सालाना 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर किसी की कमाई 10 लाख से ज्यादा है तो उन्हें 30 फीसदी टैक्स दाखिल करना होगा।

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