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बीमा कंपनी कर रही है परेशान? यहां दर्ज करें शिकायत होगी कार्रवाई

आपने बीमा कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, लेकिन आपको उस पॉलिसी को लेकर कोई परेशानी है और बीमा कंपनी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है

आपने बीमा कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, लेकिन आपको उस पॉलिसी को लेकर कोई परेशानी है और ऐसें में बीमा कंपनी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप सीधे इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI में अपनी शिकायत करवा सकते हैं।

आपकों बता दें कि अगर आप बीमा कंपनी से खुश नहीं हैं तो कंपनी की ब्रांच या अपने संपर्क वाले दूसरे ऑफिस में ग्रीविएंस रिड्रेसल ऑफिसर (GRO) से भी संपर्क कर सकते हैं।

लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि शिकायत करते समय लिखित शिकायत पेपर के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होने चाहिए।

इसी के साथ तारीख के साथ रिकॉर्ड के लिए रिसीविंग भी लें। ऐसा करने पर इंश्योरेंस कंपनी 15 दिनों के अंदर मामले को सुलझाएगी। अगर 15 वर्किंग डेज के अदंर कंपनी से कोई उत्तर नहीं आता है, तो इसको लेकर आप IRDAI से संपर्क कर सकते हैं। 

बतातें चले कि IRDAI की कंज्यूमर वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ऐसे में आईआरडीएआई के उपभोक्ता मामलों के विभाग में ग्रीविएंस रिड्रेसल सेल (शिकायत निवारण कक्ष) से संपर्क करें।

इसके लिए टॉल फ्री नम्बर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल करें, या complaints@irda.gov.in पर एक ई-मेल भेजें.शिकायत फॉर्म रेगुलेटर की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक https://www.policyholder.gov.in/uploads/CEDocuments/complaintform.pdf से डाउनलोड कर निकालें। इस फॉर्म को अच्छी तरह से भरें और इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट को अटैच कर डाक से या कोरियर के जरिए निम्न पते पर इसे भेज दें

सर्वे नं. – 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,नानकरामगुडा, गच्चिबावली, हैदराबाद- 500032

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Aanchal Mittal

आँचल तेज़ तर्रार न्यूज़ में रिपोर्टर व कंटेंट राइटर है। इन्होने दिल्ली के सोशल व प्रमुख घटनाओ पर जाकर रिपोर्टिंग की है व अपनी कवरेज में शामिल किया है। आम आदमी की समस्याओ को इन्होने अपने सवालो द्वारा पूछताछ करके चैनल तक पहुँचाया है।

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