
देश की राजधानी दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आए है। दिल्ली में शराब कि पुरानी आबकारी निति लागु हो जाएगी। यह निति सितम्बर से लागु की जाएगी और इस बार केवल सरकारी दुकानों को ही इजाजत होग। आबकारी विभाग से 300 लाइसेंस जारी किये गए हैं और इसका आंकड़ा 31 दिसंबर तक बढ़कर 700 हो जाएगा।
अलग इलाक़ों में परमिट होगा जारी:
आपको बता दें की, दिल्ली के हर इलाको में बहुत शराब की दुकाने है, लेकिन सरकार अब केवल कुछ ही दुकानों को यह परमिट जारी करेगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद तथा दिल्ली कैंट एरिया के साथ ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की दुकानों के लिए अलग परमिट लागु किए जाएंगे। आबकारी विभाग ने विक्रेताओं को शराब की सप्लाई करने के लिए थोक विक्रेताओं का पंजीकरण करवाया है।
जानें पुरानी नीति के लिए आवेदन:
इसी के साथ नवंबर 2021 से शुरू की गयी ये नई नीति के तहत सिर्फ 18 थोक विक्रेताओं को लाइसेंस हासिल हुआ था, लेकिन बाद में यह आंकड़ा काम होकर 13 रह गया। अब पुरानी आबकारी नीति के लिए थोक विक्रेताओं के 40 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
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