
अक्सर आपने देखा होगा की दोपहिया वाहनों में बड़े लोगों को हेलमेट पहन कर वाहन चलना अनिवार्य होता है, लेकिन अब ट्रैफिक नियमो में एक और बदलाव आ गया है जहां चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को बाइक पर यात्रा करने के दौरान हेल्मेट पहनना अनिवार्य है।
बता दें कि भारत सरकार द्वारा कुछ महीने पहले एक घोषणा की गई थी कि नौ महीने से लेकर चार साल की उम्र के बच्चों, दोपहिया वाहनों पर बैठने के दौरान हेल्मेट लगाने होंगे। लेकिन ये नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है मगर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को बाइक पर यात्रा करने के दौरान हेल्मेट पहनना बहुत जरूरी है। अगर इस नियम का उल्लंचन किया जायेगा तो बच्चे के पैरेंट्स को भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है।
इस नियम कि बात करे तो इसका प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 की धारा में 129 में कर दिया गया है। जिसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है तो उसे कम से कम 1000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है और साथ ही फिर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है।
बच्चों से जुड़े 3 बड़े नियम
नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो अभिभावक को जेल: नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो गार्डियन और वाहन देने वाले पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही एक से तीन महीने तक की सजा भी। इतना ही नहीं वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और 25 उम्र तक नाबालिग का लाइसेंस नहीं बन पायेगा।
बच्चाें के लिए वाहन में चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम: कार की पिछली सीट पर बैठे बच्चों के लिए भी चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम जरूरी किया जा रहा है। इसके तहत कार में एक बूस्टर या चाइल्ड सीट होती है जिसमें बिठा कर बच्चों को बेल्ट लगा दिया जाता है।
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