अब स्‍टोर पर शॉपिंग बिल के लिए जरूरी नहीं होगा मोबाइल नंबर देना, जारी हुआ ये आदेश

अगर आप कही भी शॉपिंग करने या सामान खरीदने जाते है तो आप से बलिंग के समायी पर्सनल ड‍िटेल या मोबाइल नंबर मांगा जाता है

अगर आप कही भी शॉपिंग करने या सामान खरीदने जाते है तो आप से बलिंग के समायी पर्सनल ड‍िटेल या मोबाइल नंबर मांगा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योकि कंस्यूमर मामलों के मंत्रालय द्वारा अब खुदरा विक्रेताओं (Retailers) को कुछ सर्व‍िस देने के लिए ग्राहकों की पर्सनल ड‍िटेल या बोले तो मोबाइल नंबर लेने पर जोर नहीं देने का आदेश जारी कर दिया गया है।

बता दें की ये फैसला ग्राहकों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है और तभी यह एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया है कि ग्राहकों ने कई रिटेलर्स के बारे में भी बहुत बार शिकायत की है और साथ ही ऐसे में अगर वे अपना मोबाइल नंबर किसी के भी साथ शेयर करने इंकार करते हैं तो उन्हें अच्छी सर्व‍िस नहीं दी जातीं।

हालाँकि, देखा जाए तो देश में ग्राहकों के लिए बिल बनवाने के लिए अब खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है। ये इसलिए क्योकि खुदरा विक्रेताओं द्वारा लेन-देन पूरा करने के लिए एक ही नंबर पर जोर देने से ग्राहकों को एक बहुत अजीब स्थिति में डाल दिया जाता है और ऐसे में बहुत बार, ग्राहकों को इनमें से कई बार बचने का विकल्प भी नहीं दिया जाता है।

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