अब परिवार के दूसरे सदस्य के नाम भी ट्रांसफर करा पाएंगे ट्रेन टिकट, जाने पूरा प्रोसेस
ट्रेन से सफर करना सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन माना जाता है। लेकिन ट्रैन की टिकट एन मोके पर नहीं मिलती इसलिए लोग 2 या 3 महीने पहले टिकट बुक करवा लेते है

ट्रेन से सफर करना सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन माना जाता है। लेकिन ट्रैन की टिकट एन मोके पर नहीं मिलती इसलिए लोग 2 या 3 महीने पहले टिकट बुक करवा लेते है लेकिन कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है की एन मोके पर जाना कैंसल भी करवाना पड़ जाता है अब टिकट का क्या करे? आज हम आपको दूसरे व्यक्ति को टिकट ट्रांसफर (Train Ticket Transfer Rules) करने का तरीका बताते है।
आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर एन मोके पर आपका जाना कैंसल हो जाता है तो आप अपना टिकट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते है। लेकिन ये टिकट खाली आप अपने परिवार के लोगों के नाम ही ट्रांसफर कर सकते है जैंसे की माँ, बाप भाई, बहन, पति, पत्नी के नाम ही हो सकता है अन्य किसी वयक्ति को टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते ऐसा करने पर हैवी पेनेल्टी लग सकती है।
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सबसे पहले टिकट का प्रिंटआउट ले ले उसके बाद अपने नजदीकी रेलवे रेजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाये उसके बाद जिसके नाम टिकट ट्रांसफर करवाना है। उसका ओरिजनल आधारकार्ड या वोटर कार्ड लेकर जाये और उनकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए फिर उसके बाद आप काउंटर पर एप्लीकेशन देकर टिकट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करे लेकिन एप्लीकेशन के साथ आधार की फोटोकॉपी लगाना न भूले।
आपको बता दें की ट्रैन के रवाना होने के 24 घंटे पहले आपको एप्लीकेशन देनी होगी और अगर आपके पास उस वयक्ति का आधारकार्ड नहीं है तो आप उसके वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भी लगा सकते है जिसके बाद आपका टिकट कैंसल करके फैमिली मेंबर के नाम का टिकट बना दिया जायेगा।
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