अक्सर आपने देखा होगा कि देश में तकरीबन सभी लोग ट्रैन में सफर करते है और कहीं भी जाने के लिए पहले ही ट्रेन के टिकट बुक करा लेते हैं। ऐसे में जब भी कोई अपने घर जाता है तो जाहिर है वह ज्यादा सामान भी लेकर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक यात्री ट्रेन में अपने साथ कितना सामान लेकर जा सकता है?
देखा जाए तो यह हर क्लास के हिसाब से अलग – अलग होता है, मगर ट्रेन में चेकिंग के दौरान अगर आपका सामान निर्धारित लिमिट से ज्यादा हुआ तो आपको इसकी वजह से अपनी जेब ढीली करने कि नौबत आ सकती है। जिसका मतलब आपको इसका फाइन देना पड़ सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप एक टिकट से कौन सी क्लास में कितना ज्यादा सामन लेकर सफर कर सकते है।
देखा जाए तो ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक निर्धारित सीमा तक ही अपना सामान साथ ले जा सकते हैं। वही हर क्लास में आपकी टिकट के हिसाब से एक वजन तय किया जाता है और आप ट्रेन में उसी के हिसाब से यात्री अपना सामान ले जा सकते हैं।
वही रेलवे के इन नियमों के मुताबिक, स्लीपर कोच में एक पैसेंजर सिर्फ 40 किलो सामान ले जा सकता है और अगर दो लोग हैं तो 80 किलो तक के सामान के साथ सफर कर सकते हैं। ऐसे में यह लिमिट प्रति यात्री के हिसाब से है। लेकिन बात करें टियर-2 कोच कि तो इसमें एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है और दूसरी तरफ फर्स्ट क्लास में यह लिमिट ज्यादा देखने को मिल जाती है जहां यात्रा करने वाले 70 किलो तक सामान के साथ सफर कर सकते हैं।
इतना है जुर्माना
हालाँकि, अगर कोई लिमिट से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करता दिखेगा तो उसे 500 किलोमीटर के हिसाब से यात्रा में 600 रुपये से ज्यादा फाइन देना पड़ेगा। वही यह जुर्माना आपकी दूरी के आधार पर तय किया जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आप उसे लगेज बोगी में जमा करा सकते है।
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