देश में तकरीबन सभी लोग भारतीय रेलवे से सफर करते है तभी ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें रोजाना करीब 4 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। लेकिन साथ ही इस यात्रा के दौरान कई बार बहुत से लोगों का ट्रेन से सामान भी खो जाने या चोरी हो जाने की खबरे भी सामने आती है। वही अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना होती है तो क्या आपको पता है रेलवे की ओर से आपको उस चीज़ का पूरा मुआवजा मिलेगा? आईये इस बारे में जानते है।
बता दें कि अगर आप ट्रैन में सफर क्र रहे है और कभी ट्रेन से सफर के दौरान आपका सामान चोरी या गुम (Indian Railways Lost Luggage Rules) हो जाए तो आप बिना देरी किए तुरंत सबसे पहले उसकी शिकायत दर्ज कराये। ऐसे में शिकायत करने के लिए आप सबसे पहले ट्रेन के कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या GRP एस्कॉर्ट से संपर्क करे।
साथ ही इस घटना की सूचना मिलते ही इन लोगों की ओर से आपको प्राथमिकी फॉर्म उपलब्ध कराया जायेगा और आप इस फॉर्म को भरकर इनको सौप दें। इसके बाद आप उस फॉर्म को आगे की कार्रवाई के लिए थाने में भी जरूर भेज दें। साथ ही आप चाहें तो अपना शिकायत पत्र रास्ते में पड़ने वाले किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की चौकियों पर भी दे सकते हैं जिससे आपके सामान मिलने कि उम्मीद ज्यादा रहे।
रेलवे देता है इतना मुआवजा
अगर हम रेलवे के नियमों के मुताबिक चले तो सामान चोरी या खो जाने पर पहले मामले की पूरी और अच्छी तरह जांच जरूर होती है और अगर जांच में मिली शिकायत सही पाई जाती है तो 2 तरीके से पीड़ित को मुआवजा भी दिया जाता है। इसमें अब पहला है कि अगर आपने फीस भरकर रेलवे के लगेज में अपना सामान बुक करवा रखा है तो आप सामान के नुकसान या चोरी हो जाने पर रेलवे द्वारा आपको पूरा मुआवजा उपलब्ध कराया जायेगा और इसके लिए सामान की सही कीमत तय कर पीड़ित को मुआवजा भी दिया दिया जाता है।
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