वाहन मालिक हो जाएं सावधान, 50 रूपये का ये काम नही कराया तो जाना पड़ेगा जेल
अगर आप कोई भी वाहन (जैसे कार, बाइक आदि) चलाते है तो आपको पता होगा कि ड्राइविंग के लिए दस्तावेज़ो को साथ रखना कितना ज़रूरी होता है.

अगर आप कोई भी वाहन (जैसे कार, बाइक आदि) चलाते है तो आपको पता होगा कि ड्राइविंग के लिए दस्तावेज़ो को साथ रखना कितना ज़रूरी होता है.
हालांकि अब आप इन दस्तावेज़ो को डिजीलॉकर में भी रख सकते है. इन डॉक्यूमेंट्स में व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पेपर शामिल हैं.
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को पीयूसी (PUC) यानि पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है. आपको बता दे कि आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को समय समय पर रिन्यू कराना पड़ता है.
इसमें सिर्फ 50 से 100 रूपये तक का खर्च आता है. जानकारी के अनुसार ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना PUC के या फिर एक्सपायर हो चुके PUC के ही वाहन चलाते है.
अगर आप भी ऐसे लोगों की लिस्ट में शामिल है तो ज़रा ध्यान से इस खबर को पढ़ लें. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल है तो आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
अब आप ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो काम 50 से 100 रूपये में हो सकता है उसके लिए अगर आपको जुर्माना या फिर जेल तक जाना पड़ जाए तो ये कितनी शर्मनाक बात है.
दिल्ली में जिन वाहन चालकों के पास गाड़ी का वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1993 की धारा 190 (2) के तहत चालान किया जा सकता है .
ऐसे लोगों पर 10,000 रूपये का जुर्माना या फिर 6 महीनें की जेल या दोनो एक साथ लगाने का प्रावधान है इतना ही नही बल्कि ऐसे में तीन महीने के लिए ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस तक सस्पेंड किया जा सकता है.
अगर आपके पास भी नही है पीयूसी सर्टिफिकेट तो जुर्माना भरने और जेल जाने की परिस्थिति से बचने के लिए तुरंत बनवाए PUC सर्टिफिकेट.
PUC सर्टिफिकेट लेने का तरीका काफी आसान है आपको पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन चेक सेंटर मिल जाएंगे. आप वहां से बिना किसी परेशानी के अपने वाहन की जांच करवा सकते है. आप वहीं से गाड़ी की जांच के बाद PUC सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं इसमें आपका ज्यादा समय भी नही लगता.
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