कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने वाला पहला शहर बना दिल्ली
दिल्ली ये करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में चार तरह के Alert Levels हैं।

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को एक आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी की आशंका में किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तय Levels के आधार पर लागू की जाएगी।
दिल्ली ये करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में चार तरह के Alert Levels हैं। जैसी स्थिति जब होगी, तब ही उसी तरह का अलर्ट लेवल जारी किया जाएगा और उसी के आधार पर सब कुछ पहले से ही तय मापडदंड़ों के हिसाब से, कि क्या खुलेगा और क्या बंद होगा? GRAP में चार तरह के Alert- Level-1 (Yellow), Level-2 (Amber), Level-3 (Orange) और Level-4 (Red) हैं।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी जिलों को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाने के लिए JRP में उल्लेखित कलर कोडेड प्रणाली के तहत रोजाना Alert भेजेगा। DDAMA के आदेश में कहा गया है, जैसे ही कोई मापदंड Alert के निर्धारित स्तर पर पहुंच जाता है तो Alert आदेश जारी किया जाएगा तथा ऐसे स्तर पर मान्य/प्रतिबंधित/ सीमित गतिविधियां स्वत: ही क्रियाशील हो जाएंगी।
Level-1 (Yellow)– यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज़्यादा होगा। बीते एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं।
Level-2 (Amber)– यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक एक फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहेगा, या एक हफ्ते के अंदर संक्रमण के 3500 नए मामले आएंगे, या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं।
Level- 3 (Orange)– यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक दो फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाए या एक हफ्ते के अंदर 9000 संक्रमण के मामले आ जाएं, या फिर एक हफ्ते में 1000 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं।
Level-4 (Red)– यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक 5 फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहे या फिर एक हफ्ते में 16000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले आ जाएं, या फिर 3000 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं। इसके अलावा डॉमेस्टिक ट्रैवल या फिर इंटर-स्टेट पर जरूरत और हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।
Level-1 का Alert होने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। Level-2 और लेवल-3 का Alert होने पर नाइट कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। अगर Level 4 का Alert आता है तो उस इलाके में पूर्ण तौर पर कर्फ्यू लागू किया जाएगा। धार्मिक संस्थान खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी तरह के रैली अन्य जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, बार्बर शॉप, सेलून, स्पा, जिम और योग इंस्टीट्यूट और इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। शादियां जारी रहेंगी लेकिन गाइडलाइन में दी गई पाबंदियों के साथ। केंद्र सरकार के दफ्तरों के बारे में फैसला केंद्र सरकार करेगी।
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