जानिए कब और कैसे लगेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन?
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू कर दिया गया था और अब कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों की वजह से राजधानी में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू कर दिया गया था और अब कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों की वजह से राजधानी में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बता दें कि ओमिक्रॉन (Omicron Vairiant) के खतरे के बीच कोविड के मामलों में वृद्धि आने की वजह से यह कदम उठाया गया है। दिल्ली के सीएम (मुख्यमंत्री) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मंगलवार 28 दिसंबर को इस बात की घोषणा की है।
ग़ौरतलब है कि तत्काल प्रभाव से येलो अलर्ट लागू भी हो गया है। येलो अलर्ट का असल माइनों में अर्थ मिनी लॉकडाउन होता है जिसमें कुछ नई पाबंदिया भी लग जाती हैं।
इसी के साथ एक्शन प्लान को चार कलर कोड में बांटा गया है। पहले लेवल के अलर्ट का कलर कोड येलो होता है। वहीँ दूसरे लेवल के अलर्ट का कलर कोड अंबर होता है जबकि तीसरे लेवल के अलर्ट का कलर कोड ओरेंज होता है।
आखिरी और चौथे लेवल के अलर्ट का कलर कोड रेड होता है, जो ज़्यादा केसों की स्थिति में दिखाई देता है जिसमें अधिकत्तर एक्टिविटीज बंद कर दी जाती हैं।
आइये जानते हैं इन चारों अलर्ट के अंदर किन एक्टिविटीज को खोलने की अनुमति होती है और किसको नहीं:
1) येलो अलर्ट (Yellow Alert):
- आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति येलो अलर्ट में होती है।
- गैर आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होती है।
- शॉपिंग मॉल्स: शॉपिंग मॉल्स येलो अलर्ट में ऑड- ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जाते हैं।
- निजी कार्यालय (Private Offices): 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे।
- स्कूल (School), कॉलेज (College) और शैक्षणिक संस्थानों (Educational institutes) को इस अलर्ट में बंद कर दिया जाता है।
- रेस्टोरेंट (Restaurant): सभी रेस्टोरेंट्स को 50 प्रतिशत कैपसिटी के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक खोले जाने की अनुमति है।
- बार्स (Bars): 50 प्रतिशत कैपसिटी के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार्स इस अलर्ट में खोले जाते हैं।
- सिनेमाघर/ जिम (Cinema Halls/ Gym): येलो अलर्ट में सिनेमाघर और जिम बंद रहते हैं।
- सैलून (Salons): सैलून या ब्यूटी पार्लर पूरी क्षमता के साथ इस अलर्ट में खोले जाते हैं।
- दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) : 50 प्रतिशत सिटिंग कैपसिटी के साथ दिल्ली मेट्रो अपने सामान्य समय पर चलती है।
- नाइट कर्फ्यू (Night Curfew): येलो अलर्ट में नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होता है।
2) अंबर अलर्ट (Amber Alert):
- आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति अंबर अलर्ट में होती है।
- गैर आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होती है।
- शॉपिंग मॉल्स: अंबर अलर्ट में शॉपिंग मॉल्स को सम्पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाता है।
- निजी कार्यालय (Private Offices): 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाते हैं।
- स्कूल (School), कॉलेज (College) और शैक्षणिक संस्थानों (Educational institutes) को इस अलर्ट में बंद कर दिया जाता है।
- रेस्टोरेंट (Restaurant): सभी रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की प्रतिक्रिया को बंद कर दिया जाता है केवल टेकअवे और डिलीवरी का ऑप्शन उपस्थित रहता है।
- सिनेमाघर/ जिम/ सलून/ बार्स (Cinema Halls/ Gym/ Salons/ Bars): अंबर अलर्ट में सिनेमाघर, जिम, सैलून और बार्स बंद रहते हैं।
- दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) : 33 प्रतिशत सिटिंग कैपसिटी के साथ दिल्ली मेट्रो अपने सामान्य समय पर चलती है।
- नाइट कर्फ्यू (Night Curfew): अंबर अलर्ट में नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होता है।
3) ओरेंज अलर्ट (Orange Alert):
- आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति ओरेंज अलर्ट में होती है।
- गैर आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त होती है।
- शॉपिंग मॉल्स: ओरेंज अलर्ट में शॉपिंग मॉल्स को सम्पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाता है।
- निजी कार्यालय (Private Offices): छूट प्राप्त श्रेणियों में निजी कार्यालयों की अनुमति।
- स्कूल (School), कॉलेज (College) और शैक्षणिक संस्थानों (Educational institutes) को इस अलर्ट में बंद कर दिया जाता है।
- रेस्टोरेंट (Restaurant): सभी रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की प्रतिक्रिया को बंद कर दिया जाता है केवल टेकअवे और डिलीवरी का ऑप्शन उपस्थित रहता है।
- सिनेमाघर/ जिम/ सलून/ बार्स/ दिल्ली मेट्रो (Cinema Halls/ Gym/ Salons/ Bars/ Delhi Metro): ओरेंज अलर्ट में सिनेमाघर, जिम, सैलून, बार्स और दिल्ली मेट्रो बंद रहती है।
- नाइट कर्फ्यू (Night Curfew): ओरेंज अलर्ट में नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होता है।
4) रेड अलर्ट (Red Alert):
- आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति रेड अलर्ट में होती है।
- गैर आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त होती है।
- शॉपिंग मॉल्स: रेड अलर्ट में शॉपिंग मॉल्स को सम्पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाता है।
- निजी कार्यालय (Private Offices): छूट प्राप्त श्रेणियों में निजी कार्यालयों की अनुमति।
- स्कूल (School), कॉलेज (College) और शैक्षणिक संस्थानों (Educational institutes) को इस अलर्ट में बंद कर दिया जाता है।
- रेस्टोरेंट (Restaurant): सभी रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की प्रतिक्रिया को बंद कर दिया जाता है केवल टेकअवे और डिलीवरी का ऑप्शन उपस्थित रहता है।
- सिनेमाघर/ जिम/ सलून/ बार्स/ दिल्ली मेट्रो (Cinema Halls/ Gym/ Salons/ Bars/ Delhi Metro): रेड अलर्ट में सिनेमाघर, जिम, सैलून, बार्स और दिल्ली मेट्रो बंद रहती है।
- नाइट कर्फ्यू (Night Curfew): रेड अलर्ट में सम्पूर्ण तरीके से कर्फ्यू लागू होता है।