
आज से साढ़े सात वर्ष पहले गांधी नगर थाना क्षेत्र में भाभी के ऊपर तेजाब फेंकने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ननद को आरोपी ठहराया है। भाभी ने गहने देने से इंकार कर दिया था, जिसकी वजह से ननद ने इस वारदात को अंजाम दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा के कोर्ट ने फैसला सुनाने के साथ ही दोषी को हिरासत में लेने का निर्णय दिया है। इस मामले में सजा के लिए सुनवाई 31 मई को है।
साल के बेटे पर पड़े छीटें
धर्मपुरा गली नंबर-चार की निवासी ममता पर 18 नवंबर 2015 को घर के अंदर ही उसकी नन्द ने उसके ऊपर तेजाब फेंका था। पीड़िता ने गांधी नगर थाना पुलिस को इस बात की जानकारी देते हुए आरोप लगाया था कि ननद मंजू ने इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही उसने यह भी बताया था कि उनका एक साल का बेटा उस वक्त गोद में लिया हुआ था, तेजाब की छीटें उसके बेटे पर भी पद गयी और वह भी झुलस गया।
जांच के वक्त पीड़िता ने पुलिस को बयान में बताया कि ननद अपने पति के साथ उनके ही घर में रहा करती थी। घटना वाले दिन सुबह करीब 9:30 बजे जब वह बेटे को गोद में लेकर दूध पिला रही थीं। उसी वक्त अचानक ननद आई और गहने मांगने लगी। उनके मना करने के बाद भी ननद उनको जलाने की धमकी देती है और वहां से चली गई।
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