लॉकडाउन में शराब पिलाकर गला घोंट कर दी थी पति की हत्या, अब मिली सजा

जमीनी विवाद के चलते अपने पति की हत्या करने वाली महिला को गुरुवार जिला अदालत ने उम्रकैद और साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जमीनी विवाद के चलते अपने पति की हत्या करने वाली महिला को गुरुवार जिला अदालत ने उम्रकैद और साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी महिला पर यह आरोप था कि उसने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर पहले तो अपने पति को शराब पिलाई और फिर इसके बाद गला घोंटकर मार डाला। महिला का अपने पति संग मकान को लेकर काफी विवाद रहता था।

वर्ष 2020 से केस कोर्ट में विचाराधीन था। मूल रूप से राजस्थान के अलवर निवासी ओमप्रकाश ने दो जून, वर्ष 2020 को धौज थाने में दी शिकायत में यह कहा कि उसका बड़ा भाई लखन क्षेत्र की गड्ढा कॉलोनी में अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था।

आरोप यह था कि मधु ने अपने प्रेमी और अन्य के साथ मिलकर अपने पति को पहले शराब पिलाई और इसके बाद में अपने पति का गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी मधु ने ही ओमप्रकाश को फोन कर जानकारी दी कि लखन की शराब के सेवन से मौत हो गई है। इस मामले को संदिग्ध देख पीड़ित परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की।

लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि व्यक्ति की मौत गला दबाने से हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की कोर्ट ने छह दिसंबर को आशु और विनोद को सबूतों के अभाव में बरी करते हुए पीड़ित की पत्नी मधु को हत्या का दोषी करार दिया था। गुरुवार को अदालत ने मधु को उम्रकैद और साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

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