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कुत्ते के काटने की घटना में शख्स को तीन महीने की सजा, कोर्ट ने 12 वर्ष बाद सुनाया फैसला

न्यायालय ने 44 वर्ष के साइरस पर्सी होर्मुसजी नामक कुत्ते के मालिक को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 और 337 के तहत कुत्ते के मालिक को अपराधों...

मुंबई के गिरगांव स्थित न्यायालय ने एक शख्स को तीन महीने जेल मैं कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय का यह फैसला मामले के 12 वर्ष बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार दोषी शख्स के पालतू कुत्ते रॉटवीलर ने 12 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति को काट लिया था और फिर जिसके बाद पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया था।न्यायालय ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि अगर इस तरह के आक्रामक कुत्ते को बाहर ले जाते वक्त उचित देखभाल नहीं की जाती है, तो यह मामला निश्चित रूप से जनता के लिए काफी हानिकारक है।

न्यायालय ने 44 वर्ष के साइरस पर्सी होर्मुसजी नामक कुत्ते के मालिक को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 और 337 के तहत कुत्ते के मालिक को अपराधों का दोषी पाया। यह मामला मई, वर्ष 2010 में हुआ था जब पीड़ित केरसी ईरानी व होर्मुसजी मुंबई में नेपियन सी रोड पर उनकी गाड़ी के पास खड़े होकर संपत्ति विवाद पर आपस में बहस कर रहे थे। होर्मुसजी का पालतू कुत्ता रॉटवीलर गाड़ी के अंदर था और वह कार से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा था।

पीड़ित पक्ष ने कहा कि गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलने के अनुरोध करने के बावजूद आरोपी (होर्मुसजी) ने कार का दरवाजा खोल दिया, जिससे कुत्ता गाड़ी से बाहर निकल आया और फिर पीड़ित (ईरानी) पर सीधे खतरनाक हमला कर दिया। कुत्ते ने पीड़ित के दाहिने पैर में दो बार और साथ ही दाहिने हाथ पर भी एक बार काटा। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को ये पता था कि यह रॉटवीलर कुत्ता बहुत आक्रामक नस्ल का है।

Accherishtey

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Gagandeep Singh

गगनदीप सिंह तेज़ तर्रार न्यूज़ चैनल में बतौर कंटेंट राइटर कार्य कर रहे है। जहां ये दिल्ली से जुड़ी सारी क्राइम की खबरें निडर होकर अपने लेख से लोगों तक पहुंचाते है

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