दिल्ली NCR में हर साल कुत्ता पालने के लिए भरने होगा 500 रुपये, नई पॉलिसी लागू
देश में और खासकर दिल्ली NCR में कुत्तो के काटने के मामले ज्यादा सामने आ रहे है जिसके चलते नोएडा में नई डॉग पॉलिसी लागू हो गई है

देश में और खासकर दिल्ली NCR में कुत्तो के काटने के मामले ज्यादा सामने आ रहे है जिसके चलते नोएडा में नई डॉग पॉलिसी लागू हो गई है। जहां प्राधिकरण द्वारा हुई 207वीं बोर्ड बैठक में पॉलिसी पर मुहर लगाने के बाद इस मसले पर RWA, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA), एनजीओ और आमलोगों से सुझाव मांगे गए थे। जिसके बाद इनके सुझाव के आधार पर बदलाव कर प्राधिकरण द्वारा सोमवार से पॉलिसी लागू हो गयी है।
बता दें कि लागू की गई पॉलिसी में शेल्टर होम, फीडिंग प्वाइंटर, पंजीकरण, नवीनीकरण, नसबंदी, टीकाकरण के नियम तय किए गए हैं। लेकिन उनमे से मुख्य नियम है कि इनका पालन नहीं करने पर 500 रुपये से दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया जायेगा। इन मामले में ख़ास तौर पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) और शासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की बात हुई ई है।
साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा बनाई पॉलिसी के अतिरिक्त RWA, AOAऔर गांव के निवासी या संगठन कोई भी प्रतिबंध या नियम नहीं बना सकते हैं। वही पालतू कुत्तों के मालिकों के तय दायित्वों के आधार पर घर के बाहर जानवरों को पट्टे में घुमाना अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही घर के बाहर अकेले छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं अब पालतू कुत्तों को सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट से ही ले जाने की अनुमति दी गयी है।
हालाँकि, नए नियम के चलते सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। जहां प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना अनिवार्य है और पंजीकरण वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा। पंजीकरण का नयापन आलाधिकारियों के पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही होगा। वही पंजीकरण कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है।
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