दिल्ली हाईकोर्ट ने दी रमजान महीने में मरकज मस्जिद खोलने की अनुमति, बताई शर्ते
हाईकोर्ट द्वारा मरकज़ मस्जिद को पूरी तरह खुलने की इज़ाज़त मिल चुकी है।

आज से रमजान महीने कि शुरुवात होने वाली है जिसके चलते निज़ामुद्दीन के मरकज़ मस्जिद को पूरी तरह खुलने की इज़ाज़त मिल चुकी है। हाईकोर्ट द्वारा भूतल और अन्य चार मंजिलो को इबादत के लिए खोलने की अनुमति मिल चुकी है।
आपको बता दे कि पिछले महीने शब -ऐ- बारात और रमजान के इबादत के लिए हाईकोर्ट को याचिका भेजी गयी थी जिस मे मरकज मस्जिद को पूरी तरह खोलने कि मांग की थी। इसके बाद अब जस्टिस जसमीत सिंह ने मरकज को पूरी तरह खोलने कि इज़ाज़त देदी है साथ ही उन्होंने बहुत से शर्ते भी बताई है जिसमे कि मस्जिद के सभी निवास, सीढ़ियों के सीसीटीवी हर समय चालू रहेंगे, मस्जिद में सिर्फ नमाज़ और धार्मिक प्रार्थना ही होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने वक़्फ़ बोर्ड की याचिका के बाद इस आदेश को निकला है।
शनिवार यानी आज से रमजान का महीना शुरू हो रहा है जिसके तहत बहुत सी जगह जामिया नगर, सीमापुरी, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद जैसे इलाको में बाजार लगना शुरू हो गए है। मुफ़्ती मुकर्रम जो फतेहपुर मजीद के इमाम है उन्होंने बताया कि रविवार से रोज़े शुरू हो सकते है क्योकि शनिवार को अगर चाँद दिखाई देगा तो उसी के बाद यह तय होगा वरना पूरी संभावना है कि रविवार से रोज़ो की शुरुआत हो जाएगी।
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