सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा गुरुग्राम नमाज़ विवाद, हरियाणा के अफसरों के खिलाफ याचिका
गुरुग्राम में खुले में नमाज़ पढ़ने को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। विवाद इतना बढ़ गया है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है

गुरुग्राम में खुले में नमाज़ पढ़ने को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। विवाद इतना बढ़ गया है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
इस मामले में हरियाणा के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दर्ज की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कार्यवाही करने में असफल रहे हैं,जहां ‘गुंडे’ मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज़ अदा नहीं करने देते।
गुरुग्राम में नमाज़ को रोकने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही में असफल रहने की वजह से गुरुग्राम के अधिकारीयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका फाइल की गई है।
मोहम्मद अदीब (राज्यसभा के पूर्व सांसद) द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि गुरुग्राम पुलिस और प्रशासन निष्क्रियता, नफरत फैलाने वाले बयानों और घृणा अपराध को जन्म दे रही है।
ऐसा इसलिए क्योंकि पोलिसुन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को जुमे की नमाज़ अदा करने में बाधा डाल रहे हैं या नमाज़ अदा करने से उन्हें रोक रहे हैं।
साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि जुमे की नमाज़ को खुले में पढ़ने की अनुमति विशेष रूप से जगह और सुविधाओं की कमी की वजह से दी गई थी।
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