
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में और 155 दुकानें खोलने की अनुमति दी हैं। व्यवसायों को बढ़ावा देने के मकसद से इसके पहले दो साल के दौरान 2022 में 313 और 2023 में 55 दुकानों को चौबीसों घंटे खोलने की अनुमति दी गयी थी। तो वहीं दिल्ली 1954 से लेकर 2022 तक मात्र 269 दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को यह अनुमति दी गयी थी। अब और 155 दुकानों के लिए केजरीवाल सरकार ने फाइल उपराज्यपाल के सहमति हेतु भेजी हैं।
दिल्ली सरकार का कहना है कि रात में अधिक दुकान खुलने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे उपभोक्ता को भी सुविधा मिलेगा। वे चौबीसों घंटे अपनी ज़रूरतों की वस्तु खरीद पाएंगे। दिल्ली सरकार ने यह छूट दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के आधार पर दे रही हैं। पहले इस धारा के अनुसार रात्रि शिफ्ट में कर्मचारियों से काम लेना प्रतिबंधित था।
दिल्ली सरकार के इस कदम से विकास को बढ़ावा मिलेगा। और यह इस बात की ओर भी इशारा भी है कि सरकार रात्रि व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। इस तरह व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों के लिए यह सकारात्मक कदम होगा। आवेदन की पूरी प्रक्रिया को दिल्ली सरकार ने फेसलेस और डिजिटाइज कर दिया हैं। यदि कोई व्यवसायी सरकार द्वारा प्रेषित ज़रूरी मानदंड को पूरा नहीं करता हैं तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जायेगा। लेकिन वह अपनी खामियों को सुधारकर फिर से आवेदन कर सकेगा।
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