दिल्ली
दिल्ली: रात के समय शोर मचाने पर लोगों को करनी पड़ सकती है जेब ढीली, भरना पड़ेगा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना
Delhi Noise Pollution: दिल्ली में अब बिना परमिशन लॉउडस्पीकर बजाने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा

राजधानी में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर अब मोटा जुर्माना देना होगा. दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जुर्माने की राशि में संशोधन का एलान किया है. दरअसल नए संशोधन के तहत, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही, जनरेटर सेट के ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को जब्त भी किया जा सकेगा.
बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक सूची जारी की है, जिसके मुताबिक 62.5 केवीए से 1000 केवीए के डीजल जेनरेटर सेट पर 25,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 62.5 केवीए तक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो साइलेंस जोन के लिए उससे 3,000 रुपये और भीड़-भाड़ वाले इलाकों के लिए 1,000 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. इसी प्रकार रैली, बारात या धार्मिक आयोजनों में नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो साइलेंस जोन के लिए 20,000 रुपये और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इसके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
जानें कहां लगेगा कितना जुर्माना
- लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर – उपकरण सील करने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना
- 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर – उपकरण सील और 1 लाख रुपये का जुर्माना
- 62.5 से 1000 केवीए के डीजी सेट पर – उपकरण सील और 25 हजार रुपये का जुर्माना
- 62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर – उपकरण सील और 10 हजार रुपये का जुर्माना
- कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर – उपकरण सील और 50 हजार रुपये का जुर्माना
- रेजिडेंशल या कमर्शल जगहों पर आतिशबाजी – एक हजार रुपये का जुर्माना
- साइलेंट जोन में आतिशबाजी – तीन हजार रुपये का जुर्माना
- पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह रेजिडेंशल या कमर्शल जगहों पर – 10 हजार रुपये का जुर्माना
- पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में – 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
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