दिल्ली

दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चला पाएंगे ई-रिक्शा

दिल्ली सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल अब दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल अब दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इस नियम के लागू होने के बाद कोई भी चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा नहीं चला पाएगा।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा चालक के लिए ड्राइविंग लइसेंस का होना जरुरी कर दिया है। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति ई-रिक्शा खरीदता हैं तो उसे पहले अपना लइसेंस दिखाना होगा। इसके अलावा विभाग ने निर्माताओं और डीलर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा हैं कि अगर वे किसी को ई-रिक्शा देते हैं तो पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर ले।

बताते चले कि विभाग दिल्ली की सड़को को सुरक्षित बनाना चाहती हैं। इसके तहत अब सरकार जागरूक अभियान चला रही हैं। वही अधिकारियों का कहना हैं कि चालक केवल लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं और वैध ड्राइविंग लइसेंस नहीं बनवाते। लेकिन अब ई-रिक्शा चलाने के लिए स्किल ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा और वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

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