जहांगीरपुरी से जुडी बहुत सी घटनाएं सामने आ रही है जिसमे रैली के दौरान हुई हिंसा देखी गई और साथ ही आज बुलडोजर के चलते कारवाई शुरू हुई जिसमे लोगों के घर तोड़े गए, और इसको रोकने के लिए वहा रहने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिकर्ताओं द्वारा सुबह 11 बजे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रख दिया। उसके बाद इन सब चीज़ो पर सवाल उठाये गए कि नगर निगम के मुताबिक अगर ऐसी करवाई होती है तो 10 या 15 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है लेकिन यह बुलडोजर सीधा आते ही लोगों के घरो को तोडने लगे थे।
हालाँकि, जानकारी के मुताबिक यह करवाई दुपहर से शुरु होनी थी लेकिन सुबह 9 बजे से ही लोगों के घर बुलडोजर ने तोडना शुरू भी कर दिया था, इसीलिए आज MCD की करवाई पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे अभियान पर यथास्थिति बनाने के आदेश दिए गए है ।
बता दें की जहांगीरपुरी में हाल ही में हनुमान जयंती पर हिंसा देखने को मिली जिसमे उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण पर करवाई का फैसला लिया गया। साथ ही इसी के चलते 20 और 21 तारीख को बुलडोजर चलना था जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रोक लिया गया है।
दरअसल, कोर्ट में 2 पेटिशन फाइल करी गई थी पहली की यूपी, एमपी समेत कई और देश के हिस्सों में बुलडोजर की करवाई के खिलाफ फाइल दर्ज की गई है और दूसरी जहांगीरपुरी में MCD करवाई के लिए फाइल दर्ज की गई है। हालाँकि अभी कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद बुलडोजर को अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चलाया जाएगा।
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