दिल्ली में खत्म हुई शराब पर मिलने वाली बंपर छूट, जानें नई नीतियां
दिल्ली सरकार पुरानी आबकारी नीति पर फिर से लौटने की सोच रही है. पुरानी पॉलिसी में शराब की सरकारी और प्राइवेट, दोनों दुकानें होंगी

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ वक्त से शराबों के दाम पर काफी भारी डिस्काउंट मिल रहा था, जिसका लोंगो ने बहुत फायदा उठाया. लेकिन अब आपको यह खबर थोड़ा परेशान कर सकती है. अभी दिल्ली में शराब पर जो भारी छूट मिल रही थी, वो अब बंद हो सकते हैं.
दिल्ली सरकार पुरानी आबकारी नीति पर फिर से लौटने की सोच रही है. पुरानी पॉलिसी में शराब की सरकारी और प्राइवेट, दोनों दुकानें होंगी और शराब पर कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा. दिल्ली सरकार यह कदम आबकारी नीति 2021-22 पर मचे विवाद को देखते हुए उठा रही है.
सूत्रों के मुताबिक, सरकार एक प्रस्ताव बना रही है कि नई पॉलिसी को एक तरफ रखकर छह महीनों के लिए पहले वाली आबकारी नीति शुरू की जाए. जब पुरानी पॉलिसी लागू थी, उस वक्त दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थीं जिनमें से 389 सरकारी ठेके थे. दिल्ली में सालभर में 21 ड्राई डे होते थे जब सारे ठेके बंद होते थे.
साथ ही, डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया की सूचना पर वित्त मंत्रालय ने आबकारी विभाग से चार एजेंसियों से यह तकनीकी जानकारी, लेने को बोला है कि वे पहले कहां ठेके चलाते थे, कितने लोग रखते थे, क्या भवन किराए था और अन्य जानकारी अभी क्या स्टेटस है.
कौन-कौन सी सरकारी एजेंसियां फिर बेचेंगी शराब:
- दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTTDC)
- दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन (DSCSC)
- दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर (DCCWS)
वार्षिक नीति 31 जुलाई को खत्म होती है, इसलिए सरकार को उससे पहले इसी नीति को आगे बढ़ाना होगा या उसकी जगह नई नीति को लागू करना होगा. दिल्ली कैबिनेट ने 6 जून को 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, फिर उसे होल्ड पर डाल दिया गया क्योंकि यह अभी वाली पॉलिसी से बेहद मिलती है. आबकारी विभाग आने वाले छह महीनों में 2022-23 वाली नीति में काफी बदलाव करेगा.
आपको बता दें, इस पॉलिसी के चलते, शहर को 32 जोन में बांटा गया था. जोनवाइज ही साडी बोलियां लगीं. दिल्ली सरकार ने पहली बार शराब पर डिस्काउंट देने की परमिशन दी और ड्राई डेज की संख्या भी बस 3 कर दी गई. नई पॉलिसी में शराब की होम डिलिवरी, पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 करने और स्टैंडअलोन बार सुबह 3 बजे तक खुले रखने का प्रावधान था लेकिन इन्हें लागू नहीं किया गया था.
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