Driving Licence के नियमों में हुआ बदलाव, अब नहीं होगी इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत
परिवहन सेवा के सभी वाहन चालकों के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जेंडर सेंसटाइजेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नही होगी.

राजधानी दिल्ली के लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है. दरअसल दिल्ली में कैब, ऑटोरिक्शा सहित जितने भी सार्वजनिक परिवहन सेवा के सभी वाहन चालकों के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जेंडर सेंसटाइजेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नही होगी.
गुरूवार को इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, इस आदेश में परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त डा.नवलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा कहा गया है कि सात जनवरी 2022 को जारी एक आदेश में पीएसवी के फिटेनस टेस्ट के टाईम पर जेंडर सेंसटाइजेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता की बात कही गई थी
लेकिन अब वाहन चालकों को लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान इस सर्टिफिकेट की जरूरत नही पड़ेगी, परिवहन विभाग के इस आदेश के अनुसार अब पीएसवी जैसे-टैक्सी, फटफट सेवा, आटो रिक्शा, मैक्सी कैब,बस और मिनी बसों ,स्कूल कैब के चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी.
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