दिल्ली में घर बनवाने के लिए जरूरी हुआ कंपीलिशन सर्टिफिकेट, वरना लगेगा जुर्माना
दिल्ली में अब अगर फ्लैट का क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से ज्यादा होगा तो फ्लैट बनाने वाले बिल्डरों के लिए कंपीलिशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा

दिल्ली में तकरीबन सभी लोगों का सपना होता है कि इस राज्य में उनका अपना घर हो। लेकिन साथ ही इसके साथ मुश्किलें भी बढ़ रही है क्योकि अब घर बनाने के लिए कंपीलिशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा और अगर ये नहीं लिया तो भारी जुर्मना भरना पड़ सकते है। जानिए पूरी खबर
बता दें कि दिल्ली में अब अगर फ्लैट का क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से ज्यादा होगा तो फ्लैट बनाने वाले बिल्डरों के लिए कंपीलिशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। इस आदेश कि तैयारी रेरा (Real Estate Regulatory Authority) दिल्ली ने लगभग पूरी कर ली हैं। साथ ही अगर कंपीलिशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो जुर्माने सहित कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।
ये फैसला अधिकारियों अनुसार बिल्डरों के बनाए फ्लैटों को लेकर लोगों की शिकायतों द्वारा लिया जा रहा है क्योकि बिल्डर फ्लैट बनाने का काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे समय पर पूरा नहीं करते। जिसके चलते बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी को लेकर भी गंभीरता नहीं बरती जाती है।
ऐसे में रेरा के अनुसार दिल्ली की ज्यादातर कालोनियों में लंबे समय से रह रहे लोगों को बिल्डर बिना किसी खर्च के उनके पुराने मकान को नया बनाने का लालच देते हैं और इसके बाद वे उनका पुराना मकान तोड़कर चार मंजिला फ्लैट बनाते हैं।
साथ ही बिल्डर जमीन मालिक से बाकायदा एग्रीमेंट करता है जिसमे वह एक फ्लैट बिल्डर खुद रख लेता है और बाकी संपत्ति मालिक को दे दिए जाते हैं, इसके बाद बिल्डर अपने हिस्से का फ्लैट बेचकर निर्माण की लागत पूरी कर लेता है। इन सब के चलते अब कंपीलीशन सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य है जिससे बिल्डर के लिए अनेक स्तरों पर जवाबदेही बन जाएगी और साथ ही वह भू मालिक के साथ बेईमानी नहीं कर कर पाएंगे।
ये भी पढ़े: दिल्ली मेट्रो से अब घर तक छोड़ेगी AC फीडर बस, जानिए टाइमिंग और किराया