दिल्ली सरकार ने बढ़ाई EWS दाखिले की दूरी, 1 KM से बढ़ाकर 3 KM किया दायरा
EWS दाखिले के लिए एक अच्छी खबर सामने आयी है जहां अब एडमिशन कराने के लिए एक किलोमीटर नहीं बल्कि 3 Km में भी एडमिशन हो सकता है

देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पिछड़े वर्ग, वंचित समूह और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए EWS दाखिले होते है। इसके चलते पहले शिक्षा निदेशालय द्वारा नियम निकाले गए थे कि एडमिशन कराने के लिए छात्रों को पहले एक किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूल का सिलेक्शन कर सकते थे। लेकिन अब उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आयी है जहां अब EWS दाखिले के लिए इसको बढ़ा दिया है जो 3 अब किलोमीटर हो गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार Directorate of Education ने सोमवार को इसी से जुडी जानकारी के लिए बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) श्रेणी के बच्चे पहले घर से एक किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित स्कूलों को ही चुन सकते थे। लेकिन अब वह तीन किलोमीटर के दायरे में भी जा सकते है क्योकि एक किलोमीटर के दायरे में रहने वालो के लिए अधिकांश सीटें भर जाती हैं जिससे की एडमिशन नहीं लिया जा सकता। इसी लिए शिक्षा निदेशालय ने प्रेफरेंस के स्कूल में दूरी के क्राइटेरिया को 0 से एक किलोमीटर से बढ़ाकर 0 से तीन किलोमीटर कर दिया है।
इसी को देखते हुए Education Director हिमांशू गुप्ता ने कहा, ‘‘निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कोटे के तहत अधिक से अधिक इच्छुक अभिभावकों को अपने बच्चे के दाखिले के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से शिक्षा निदेशालय ने प्रथम वरीयता के संस्थान में दूरी के मानदंड को 0 से एक किलोमीटर से बढ़ाकर 0 से तीन किलोमीटर कर दिया है.’’
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