दिल्ली सरकार के फ्री शराब पर प्रतिबंध के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती
दिल्ली में प्रचलित नयी आबकारी नीति के तहत शराब पर मिलने वाले सभी ऑफर खत्म हो चुके हैं। जिसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गयी है

दिल्ली में प्रचलित नयी आबकारी नीति के तहत शराब पर मिलने वाले सभी ऑफर खत्म हो चुके हैं। जिसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गयी है।
दरअसल 28 फरवरी को आबकारी विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी लाइसेंसधारी शराब के मालिकों को शराब पर सभी ऑफर्स को समाप्त करने का आदेश दिया था। साथ ही आदेश में कहा गया कि यदि वो इस आदेश का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
दिल्ली सरकार के इस आदेश को एडवोकेट संजय एबॉट, तन्मय मेहता और हनी उप्पल के जरिए याचिका दायर कर चुनौती दे दी है।
याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। वकीलों ने कहा कि दिल्ली सरकार की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
वकीलों ने कहा है कि नीति में बताए गए नियमों को वापस लेने से पहले उनकी सुनवाई नहीं की गई और यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ताओं ने नयी आबकारी नीति नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत क्लॉज 4.1.9 (VIII) में कहा गया है “लाइसेंसधारक एमआरपी पर रियायत, छूट या छूट देने के लिए स्वतंत्र हैं”
अभी इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है।
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