दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई CM को फटकार
दिल्ली सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन शुरू करने पर साफ़ जवाब ना देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है।

दिल्ली सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन शुरू करने पर साफ़ जवाब ना देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी व जसमीत सह की पीठ ने कहा कि दिल्ली में पर्याप्त चिकित्सा ढांचा नहीं है और दिल्लीवासियों को चिकित्सा देखभाल की सख्त जरूरत है। पीठ ने कहा दिल्ली सरकार की यह दलील स्वीकारने लायक नहीं है कि गैर-कोरोना सुविधा वाले अस्पताल के तौर पर घोषित होने के बाद ही यहां पर सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं शुरू होंगी।
पीठ ने दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा से दो टूक कहा कि आप फिर से नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके बताएं कि सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले अस्पताल की कंस्ट्रक्शन कब से शुरू होगी। द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल की कंस्ट्रक्शन जल्द शुरू करने का निर्देश देने की मांग को लेकर द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन ने याचिका दर्ज की थी। पीठ की नाराजगी को देखते हुए राहुल मेहरा ने स्थिति रिपोर्ट के तौर पर पेश किए लिखित बयान को वापस लेने का अनुरोध किया। इसे स्वीकार करते हुए पीठ ने दिल्ली सरकार को अस्पताल शुरू करने की समयसीमा बताने का निर्देश देते हुए नया लिखित बयां दायर करने का आदेश दिया।
मामले में अगली सुनवाई 15 अगस्त को होगी। सुनवाई के वक़्त दिल्ली सरकार ने बताया कि पांच तल तक काम पूर्ण हो चुका है। इस पर पीठ ने पूछा कि अगर पांच तल तैयार हैं तो क्या वहां चिकित्सा सुविधा संचालित हो रही है या क्या वहां सुपर स्पेशियलिटी व्यवस्था की गई हैं। इसके बाद भी विशेषज्ञों की जरूरत होगी, जो कोविड से ठीक होने वाले मरीजों को देख सकें। पीठ ने कहा कि कोविड सुविधा का मतलब सिर्फ आक्सीजन बेड तैयार करना नहीं है , बल्कि आपके पास इलाज के लिए सुपर स्पेशियलिटी सुविधा होनी चाहिये। अस्पताल का संचालन ही शुरू करने में देरी होती है तो कुछ भी करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी।
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