दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने अब और शक्तिशाली, LG ने दिया ये अधिकार

दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया है।
यह आर्डर स्वतंत्रता दिवस से पहले ऐसे समय में आया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सेंट्रल दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है।

इस अधिकार के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसी भी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रख सकते हैं , अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है।

 

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