दिल्ली

दिल्ली राशन योजना – सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से किया इनकार

दिल्ली राशन योजना - सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे पर राशन सप्लाई करने की योजना पर उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे पर राशन सप्लाई करने की योजना पर उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी के अमल करने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

बता दे की दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को विश्वास दिलाया है की, वह ये डोर-टू-डोर राशन योजना तब तक जारी नहीं करेंगे, जब तक की दिल्ली के उच्च न्यायालय 22 नवंबर को इस योजना की वैधता के विरुद्ध कोई विचार नहीं करते. 

साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी ध्यान दिया कि, उनकी ये योजना “एक राष्ट्र एक राशन कार्ड” योजना की तरह से उचित है. 

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे उच्च एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, “क्या आपने इस योजना को लागू करना शुरू कर दिया है?”

सिंघवी ने बताया कि, 90 प्रतिशत नागरिकों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जिसमे 72 लाख में से 69 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

साथ ही उन्होंने बताया कि इन दिनों अमेजन होम डिलीवरी कर रहा है, सबके घर पर खाना पहुंचाया जा रहा है और साथ शराब भी, इसलिए सार्वजनिक विभाजन प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीब लोगों के दरवाजे पर अनाज पहुंचाने में कुछ भी बुरा नहीं है.

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