दिल्ली अनलॉक 7 गाइडलाइन्स: दिल्ली में छूट का नया हफ्ता। जानिए क्या खुला है और क्या है बंद।
दिल्ली अनलॉक के सातवें चरण में शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों को खोलने की छूट दी गयी है हलाकि मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत लोगो को बैठाने की छूट कायम है।

दिल्ली में अब 100 से भी कम कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अनलॉक के सातवें चरण के तहत, रविवार को केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। आज से एजुकेशन ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ स्कूलों में ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
हालांकि, छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गयी है। ऑनलाइन व्याख्यान या प्रशासनिक कार्य के लिए केवल शिक्षक और प्रोफेसर ही स्कूलों में उपस्थित हो सकते हैं।
DDMA से अब नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति, हर तरह की ट्रेनिंग के लिए दी गयी है छूट जिसमे आर्मी, पुलिस की टैनिंग, कर्मचारियों की टैनिंग, या किसी भी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग और स्कूल-कॉलेज से जुडी ट्रेनिंग शामिल है।
26 जुलाई प्रातः 5 बजे तक प्रतिबन्ध जारी रहेगी:
मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्कूल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, स्पा, कॉलेज, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य तरह के समागमों पर रोक रहेगी जारी। आदेश में पहले की तरह दिल्ली मेट्रो साथ सार्वजनिक परिवहन में 50 फ़ीसदी सीटों पर बैठने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी। क्लस्टर और डीटीसी बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गयी है। शादी-समारोह के लिए भी केवल 50 लोगों के उपस्थित होने की इजाज़त दी गयी है।