दिल्ली में सब हुआ Unlock, लेकिन माननी होगी कुछ शर्तें
दिल्ली में अब फिर से स्कूल-कॉलेज और जिम खोलने की इजाजत मिल गई है। लेकिन तब भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा

शुक्रवार को आज DDMA की बैठक में DDMA ने कई प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला लिया है। दिल्ली में अब फिर से स्कूल-कॉलेज और जिम खोलने की इजाजत मिल गई है। इसके साथ ही दिल्ली में सारे प्रतिबंध लगभग खत्म हो गए हैं लेकिन तब भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
1. स्कूल-कॉलेज फिर से खुलेंगे
सभी क्लास के स्कूल एक साथ नहीं खुलेंगे। स्कूलों को अलग-अलग क्लास के हिसाब से अलग-अलग चरणों में खोला जाएगा। पहले 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल 14 फरवरी से खोले जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी।
2. ऑफिस में 100% कर्मचारियों को अनुमति
दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में अभी तक सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ को ही आने की अनुमति थी लेकिन अब 100% कर्मचारियों को आने की इजाजत दे दी गई है।
3. नाइट कर्फ्यू का समय घटा
दिल्ली में 27 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू था। ये अब भी लागू रहेगा। डीडीएमए के नए नियमों के मुताबिक, राजधानी में अब नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
4. कार में अकेले तो मास्क जरूरी नहीं
अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी था। ऐसा नहीं करने पर 2 हजार रुपये का चालान कटा जाता था। लेकिन आज से अकेले व्यक्ति को गाड़ी में सफर करते समय मास्क लगाने से आज़ादी मिल गयी है।
5. रेस्टोरेंट अब 11 बजे तक खुले रहेंगे
अब तक रेस्टोरेंट और बार रात के 10 बजे ही बंद हो जाते थे। लेकिन नए रूल्स के मुताबिक़ अब इन्हें रात के 11 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गयी है।
6. जिम भी फिर से खुलेंगे
सरकार ने फिर से जिम, स्पा और स्विमींग पूल को 7 फरवरी से खुलने की इजाजत दे दी है। लेकिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
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