
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस का बहुत ज्यादा दबाव होता है क्योकि इन स्कूलो में फीस इतनी होती है जो हर कोई जुटा नहीं सकता है। इसी के चलते दिल्ली सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि बच्चो की फीस रिफंड की जाए।
बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल के लिए आदेश जारी किये गया है जहां स्कूल में पढ़ रहे माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों कि टयूशन फीस रिफंड कि जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तेज़ी से काम चल रहा है। यह आदेश दिल्ली सरकार द्वारा 12 मई को ही प्राइवेट स्कूलों में जारी कर दिए गए थे, साथ ही मुख्य डिटेल्स के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपडेट करने के लिए कहा गया है। इस में निष्क्रियता लाभार्थी छात्रों को योजना के तहत समय पर भुगतान के संबंध में दिल्ली सरकार के प्लान पर ज्यादा प्रभाव डाल रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार ने DDE ( Deputy Director of Education ) को आदेश दिए है कि वर्ष 2020 – 2021 और 2021 – 2022 के लिए परीक्षा 1 से 12 तक के सरे माइनॉरिटी छात्रों कि टयूशन फीस को रिफंड से फंडेड स्कीम के लिए आवेदनों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन पूरा हो गया है।
हालाँकि, दिल्ली प्राइवेट स्कूलों को सतर्कता से काम करने को बोला है। साथ ही सर्कुलर द्वारा DDE को आदेश दिए है कि सारे स्कूलों से एक प्रमाण पात्र ले और साथ ही योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार online verification किया गया है और एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है जिसमें लिखा हो कि उन्होंने जोनल में एप्लीकेशन कि वेरिफिकेशन कि है और एक प्रमाण पत्र भी जारी होगा जिसमें लिखा हो कि उन्होंने जोनल में आवेदन का सत्यापन भी किया है।
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