शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी! अब मेट्रो में ले जा सकेंगे शराब की बोतलें
अब शराब का सेवन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आयी है जहां वह अब मेट्रो में सीलबंद शराब की मात्र दो बोलतों को साथ ले जा सकेंगे

दिल्ली में बहुत से लोग है जो मेट्रो में सफर करते है। लेकिन मेट्रो में एक नियम बहुत सख्त था जहां आप मेट्रो में शराब की बोतल या कोई पदार्थ नहीं लेजा सकते थे। लेकिन अब शराब का सेवन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आयी है जहां वह अब मेट्रो में सीलबंद शराब की मात्र दो बोलतों को साथ ले जा सकेंगे।
बता दें की यह निर्णय DMRC और CISF के अधिकारियों की एक समिति द्वारा लिया गया है जिसमे दिल्ली मेट्रो की ओर से बताया गया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में अब से प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकता है। CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समिति द्वारा पहले के आदेश की समीक्षा की है और पहले के एक आदेश के तहत एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर जिसमे दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
हालांकि, दिल्ली मेट्रो के परिसर में अभी भी शराब पीने पर सख्त पाबंदी जारी रहेगी और मेट्रो यात्रियों से यात्रा के दौरान उचित व्यवहार करने को भी कहा गया है जहां अगर कोई यात्री शराब के नशे में हटकर बर्ताव करते हुए पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई होगी।
DMRC के हाल ही में फैसले के बाद से दिल्ली मेट्रो के सभी रूटों पर दो बोतल शराब ले जाने की अनुमति अब मिल चुकी है। इसके लिए अब लोगों को बस इस बात का साफ़ ध्यान रखना है कि शराब की बोतलों की सील न खुली हो।
हालाँकि, मेट्रो में शराब पीकर बवाल करने या झगड़ा करने पर CISF द्वारा यात्री को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकालने का अधिकार पूरी तरह है और इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले यात्री पर CISF या मेट्रो कर्मचारी की ओर से 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही हालात अगर ज्यादा बिगड़ने वाले हुए तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
ये भी पढ़े: अब दिल्ली में मिलेगा सबको को खुद का आशियाना, DDA ने जारी की 5000 फ्लैट की स्कीम