अगर आपके पास भी है पालतू जानवर तो पढ़ लें ये जरूरी खबर, भरना पड़ेगा भारी चालान
यदि बगैर लाइसेंस पंजीकरण टोकन के पालतू कुत्ते पब्लिक प्लेस में घूमते हुए नज़ए आएंगे तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा

अगर आपके घर में भी एक पालतू कुत्ता है तो आपके लिए एक खबर सामने आयी है जहां अब आप बिना पंजीकरण लाइसेंस के अपने पालतू जानवर को पब्लिक प्लेस में नहीं लेजा सकते है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके कुत्ते को जब्त कर लिया जाएगा। जानिए पूरी खबर
बता दें कि दिल्ली नगर निगम द्वारा आदेश जारी किये गए है जहां अगर आपके पास पालतू कुत्ता है और उसका पंजीकरण लाइसेंस नहीं है तो डॉग प्रेमियों को कड़ी चेतावनी दी गयी है। निगम ने कहा है कि यदि बगैर लाइसेंस पंजीकरण टोकन के पालतू कुत्ते पब्लिक प्लेस में घूमते हुए नज़ए आएंगे तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
हालाँकि, पहले के मुकाबले इस साल पालतू कुत्तों के पंजीकरण की संख्या कम हो गई है जिसकी वजह है कि कुत्ते पालने के शौकीन लोगों ने न तो नए लाइसेंस लिए हैं और न ही पुराने लाइसेंस का नवीकरण कराया है। ऐसे में अब पशु चिकित्सा विभाग ने ट्रेड लाइसेंस के तहत दिए जाने वाले घोड़ा बग्गी लाइसेंस, कैटल डेयरी लाइसेंस के साथ ही पालतू कुत्तों के पंजीकरण लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी थी।
जहां वर्ष 2021-22 की बात करे तो दक्षिण दिल्ली के 263, उत्तरी दिल्ली के 255 और पूर्वी दिल्ली के 243 लोगों ने लोगों ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा कर लाइसेंस लिया था और दूसरी तरफ इस साल की बात करे तो सिर्फ 405 लोगों ने ही पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराया है जिसमे दक्षिण दिल्ली के 266, उत्तरी दिल्ली के 96 और पूर्वी दिल्ली के 43 लोग शामिल हैं।
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