दिल्ली में अपना घर खरीदना हुआ आसान,10 लाख से कम पैसे वालो को मिलेंगे सरकारी फ़्लैट
दिल्ली में अपना घर लेने कि सोच रहे है तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आयी है जहां अब सालाना 10 लाख की आय वाले परिवार भी DDA के EWS फ्लैट ले सकेंगे

देश की राजधानी दिल्ली शहर में हर कोई अपना एक घर लेने का सपना रोज़ देखता है। लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से बहुत से लोग सोच में पड जातें है। मगर अब इन सपनो को जल्द पूरा किया जा रहा है जहां अब आप दिल्ली शहर में अपना घर ले सकते है। जानिए पूरी खबर
बता दें कि अगर आप भी दिल्ली में अपना घर लेने कि सोच रहे है तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आयी है जहां अब सालाना 10 लाख की आय वाले परिवार भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) के EWS फ्लैट ले सकेंगे। रिपोर्ट्स अनुसार उप राज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई जहां DDA की बोर्ड ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की खरीद के लिए तीन लाख रुपये तक की आय का पैमाना खत्म करने का निर्णय लिया गया।
हालाँकि, यह फैसला DDA ने अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घरों के आवंटन को ज्यादा ऐक्सेसिबल और आसान बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही लोगो कि सुविधा के लिए अथॉरिटी ने 3 लाख रुपये से कम की एनुअल पर्सनल आय की आवश्यकता को समाप्त करने को मंजूरी दें चुके है।
आपको बता दें कि पहले इस श्रेणी यानी EWS के तहत आवंटन की मांग करने वाले आवेदकों को दो दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती थी जिसमे यह सिद्ध करना कि अलॉट की अलग वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है।
इतना ही नहीं दूसरी तरफ यह आवेदक की वार्षिक पारिवारिक रेवेन्यू 10 रुपये से कम है। पर्सनल इनकम का सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आवेदकों को कठिनाई हो रही थी क्योंकि उनमें से ज्यादा तर उस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए आइटीआर दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।
ऐसे में वे फॉर्म 16 के संदर्भ में व्यक्तिगत आय का प्रमाण प्रस्तुत करने में योग्य नहीं थे। उनकी पर्सनल रेवेन्यू को प्रमाणित करने वाले अन्य संस्थागत तंत्र भी मौजूद नहीं थे। इसीलिए अब EWS फ्लैट 10 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।
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