दिल्ली
अकेले गाड़ी में मास्क पहनना जरूरी नहीं, DDMA का फैसला
दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान अकेले कार चलाते समय भी मास्क लगाने का आदेश दिया था

दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान अकेले कार चलाते समय भी मास्क लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था की अगर कोई व्यक्ति कार के अंदर बिना मास्क के दिखता है तो उसका 2000 का चलान कट सकता है।
लेकिन आज डीडीएमए (DDMA) की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर कार में कोई अकेला शख्स ड्राइव करके जा रहा है तो उसका मास्क पहनना जरूरी नही होगा और उसका चलान भी नहीं काटा जाएगा।
इससे पहले हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के इस आदेश को बेतुका मानते हुए इस पर पाबन्दी लगाने का आदेश दिया था जिसे आज डीडीएमए की बैठक में मंजूरी दे दी गई और लोगों को गाड़ी में अकेले गाड़ी चलाते हुए मास्क लगाने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है।
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