दिल्ली में गाड़ी चलाने से पहले जान लें ये नियम, वरना कट सकता है हज़ारों का चालान
प्रदूषण विभाग ने लोगों से अपील की है, घर से निकलने से पहले गाड़ियों का Pollution Under Control ज़रूर चैक करा लें, PUC सर्टिफिकेट न होने पर होगी सख्त करवाई

दिल्ली में वायु प्रदूषण हमेशा से एक बड़ी समस्या रही हैं। अब इस प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। ग़ौरतलब है, अब से दिल्ली में वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जायगा।
इतना ही नहीं नियम का उल्लंघन करने पर जेल या जुर्माना भी हो सकता है, दरअसल दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिकंजा भी कसा जाएगा।
यदि आपके वाहन का वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 10,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकते है। इतना ही नहीं PUC ( Pollution Under Control ) के बिना गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
आपको बता दें प्रदूषण विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले गाड़ियों का PUC ज़रूर चैक करा लें , अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत देश भर में जारी किए जाने वाले पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट में बदलाव किए हैं। अब से देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, और सीमा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर रिजेक्शन स्लिप भी जारी की जाएगी।
बहरहाल, इस नियम को लागू करने से प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकेगा। साथ ही फॉर्म पर एक क्यूआर कोड भी छपा होगा इसमे पीयूसी केंद्र के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।
ये भी पढ़े : केजरीवाल सरकार दिल्ली में बनाने जा रही हे देश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट