दिल्ली

शराब के थोक विक्रेताओं के लाइसेंस की अवधि बढ़ी

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने नई नीति के तहत शराब के थोक विक्रेताओं और बार-रेस्तरां प्रतिष्ठानों के लाइसेंस दो महीने के लिए बढ़ा दिए हैं

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने नई नीति के तहत शराब के थोक विक्रेताओं और बार और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लाइसेंस दो महीने के लिए बढ़ा दिए हैं।

नई आबकारी नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए थोक और खुदरा शराब बिक्री की विभिन्न श्रेणियों में लाइसेंस जारी किए गए थे। इन लाइसेंस की अवधि 31 मार्च को समाप्त होती है, जिसके बाद इनका नवीनीकरण कराना होता है।

विभाग ने दो अलग-अलग आदेशों में कहा कि विभिन्न श्रेणियों के तहत लाइसेंसधारक विस्तारित अवधि के लिए आनुपातिक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

इसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत बार और रेस्तरां को भी यह छूट दे दी गई है। बता दें कि ये लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो रहे थे, जो अब 31 मई को समाप्त होंगे।

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