
अक्सर आपने ये नाम लोक अदालत तो सुना ही होगा। ये ऐसी अदालत है जहां सुलह कराने की नियत से शुरू की गई थी और यह ऐसा तंत्र है जिसके जरिए कानूनी विवादों को अदालत के बाहर ही ज्यादातर हल कर लिया जाता है। साथ ही इसको मामलों के निपटारे का एक वैकल्पिक माध्यम भी कहा जा सकता है।
बता दें की अब दिल्ली में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा इसी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये 13 मई को होने वाला है जिसका समय 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। यहां पर आप सभी प्रकार के वाहनों (व्यवसायिक वाहनों सहित) के भुगतान योग्य (Compoundable) यातायात चालानों (मौके पर नोटिस बाँच द्वारा जारी किये गये चालानों सहित) के निपटारे के लिए द्वारका, रोहिणी, राउस एवेन्यू, कड़कड़ना, पटियाला हाउस, साकेत, तीस हजारी कोर्ट परिसरों में किया जाने वाला है।
नोट 1. इस नेशनल लोक अदालत में सभी वाहनों (वसायिक वाहनों सहित) के. केवल भुगतान योग्य (Compoundable) पालान लिये जायेंगे जो दिल्ली यातायात पुलिस वेबसाइट पर दिनांक 31.01.2023 तक लंबित है।
2. प्रत्येक लोक अदालत बैंच में 1000 चालान नोटिस लिये जायेंगे तथा सभी कोर्ट परिसरों को 155 लोक अदालत बेंचो में कुल 1,55,000 चालानों का निपटारा किया जायेगा।
3. सभी बालान / नोटिस पक्षी दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किये जायेंगे चालान / नोटिस का निपटारा करने हेतु बालान / नोटिस की पर्ची का प्रिंट आउट लाना अनिवार्य है और प्रिंट आउट निकालने की कोई भी सुविधा कोर्ट परिसरों में नहीं होगी। चालान / नोटिस का प्रिंट आउट निकालने के लिए https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगिन करना होगा।
लिंक 09 मई 20023 को शुद्धः 10 बजे से बालानों की तय सीमा पूरी होने तक खुला रहेगा। यदि आप अपने बालान/ नोटिस का निपटारा चाहते है तो चालान में उल्लेखित कोर्ट परिसर एवं कोर्ट संख्या में दिये गये समय पर ही किया जाये। साथ ही कृपया लोक अदालत में अपने चालान नोटिस की पर्ची का प्रिंट आउट साथ लेकर जायें
नोट: चालान डाउनलोड करने के तरीके को जानने के लिए क्यू आर कोड नंबर-1 को स्कैन करें। पयिधे ऊपर दिए गए लिंक से या नीचे
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